NEET Exam: नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेसला, नही होंगे दुबारा एग्जाम 

NEET Exam : नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं है। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने निर्देश पर आईआईटी विशेषज्ञों ने मंगलवार को अदालत में विवादित प्रश्न को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें ऑप्शन 4 को सही उत्तर माना गया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ लेकिन यह विवाद का विषय नहीं है।

 नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज (मंगलवार) पूरी हो गई. नीट-यूजी एग्जाम में अनियमितताओं और उसे रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय एक साथ सुनवाई कर रहा था, जो अब पूरी हो चुकी है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा 2024 को रद्द नहीं किया जाएगा और ना ही दोबारा परीक्षा होगी.

 NEET पेपर लीक मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाली तीन जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट में NEET छात्रों की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज नेदुम्परा और सीजेआई के बीच गर्मागरम बहस भी देखने को मिली। बता दें कि NEET का पेपर पटना और हजारीबाग से लीक हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। दोबारा परीक्षा से छात्रों पर असर पड़ सकता है। दोबारा परीक्षा की माग करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा से 24 लाख छात्रों पर असर होगा। 

 सुप्रीम कोर्ट के फेसले पर छात्रों को मिली राहत | सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बच्चो के भविसाय के साथ खिलवाड़ करना उचित नही , इसलिए नही होंगे दुबारा एग्जाम |  NEET Exam NEET Exam NEET Exam NEET ExamNEET Exam NEET Exam
NewsPatal

Leave a Comment